
मुंबई। पाकिस्तानी गायक अदनान सामी और पत्नी सबा का विवाद एक बार फिर कानून की चौखट पर पहुंच गया है। सबा ने अदनान के खिलाफ प्रताड़ना, धोखाधड़ी और धन मांगने के आरोप में एक प्राथमिकी दर्ज कराई है। इन आरोपों में अदनान की गिरफ्तारी भी हो सकती है।
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अदनान को उनकी गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस दिया गया है। इस दौरान वे अदालत से अग्रिम जमानत ले सकते हैं।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब 35 वर्षीय गायक के खिलाफ उनकी पत्नी ने कोई मामला दर्ज कराया हो। इससे पहले भी अदनान की पत्नी ने उनके खिलाफ असंज्ञेय अपराध के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस उपायुक्त निकेत कौशिक ने कहा, 'पछली रात सबा ने ओशिवारा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज अदनान पर शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि अदनान उनसे लिए हुए 5.30 करोड़ रुपए नहीं लौटा रहे हैं। अदनान ने उन्हें 5 फ्लैट दिए थे, लेकिन उनका कब्जा नहीं दे रहे हैं।' कौशिक ने कहा कि मामले की जांच जारी है।
पिछले महीने पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अदनान ने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर नहीं की थी क्योंकि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि अगर अदनान केखिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो उन्हें 72 घंटे का नोटिस दिया जाए ताकि वह अदालत से अग्रिम जमानत ले सके।
पुलिस ने मंगलवार को बताया कि अदनान को उनकी गिरफ्तारी से पहले 72 घंटे का नोटिस दिया गया है। इस दौरान वे अदालत से अग्रिम जमानत ले सकते हैं।
ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब 35 वर्षीय गायक के खिलाफ उनकी पत्नी ने कोई मामला दर्ज कराया हो। इससे पहले भी अदनान की पत्नी ने उनके खिलाफ असंज्ञेय अपराध के आरोप में शिकायत दर्ज कराई थी।
पुलिस उपायुक्त निकेत कौशिक ने कहा, 'पछली रात सबा ने ओशिवारा पुलिस थाने में एक प्राथमिकी दर्ज अदनान पर शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि अदनान उनसे लिए हुए 5.30 करोड़ रुपए नहीं लौटा रहे हैं। अदनान ने उन्हें 5 फ्लैट दिए थे, लेकिन उनका कब्जा नहीं दे रहे हैं।' कौशिक ने कहा कि मामले की जांच जारी है।
पिछले महीने पत्नी द्वारा शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद अदनान ने अदालत से अग्रिम जमानत मांगी थी। अदालत ने उनकी अर्जी मंजूर नहीं की थी क्योंकि उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से कहा था कि अगर अदनान केखिलाफ शिकायत दर्ज होती है तो उन्हें 72 घंटे का नोटिस दिया जाए ताकि वह अदालत से अग्रिम जमानत ले सके।

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